अपने घर का मालिकियत प्रमाण-पत्र, अब आपके हाथ में।
शामलात भूमि पर बसे परिवारों को उनके आवास का वैध स्वामित्व प्रदान करने वाली हरियाणा सरकार की पहल।
SAMADHAN portal के माध्यम से आवेदन करें, सत्यापन की स्थिति देखें और अपना मालिकियत प्रमाण-पत्र (Government Order) ऑनलाइन प्राप्त करें — पारदर्शी, सरल और तेज़।
हस्तांतरित
प्रमाण-पत्र
पाँच सरल चरणों में मालिकाना हक
आवेदन से लेकर प्रमाण-पत्र जारी होने तक, पूरी प्रक्रिया डिजिटल और ट्रैक करने योग्य है।
ऑनलाइन आवेदन
विवरण व दस्तावेज़ अपलोड करें
ग्राम सत्यापन
ग्राम पंचायत द्वारा जाँच
फील्ड सर्वे
क्षेत्रीय अधिकारी निरीक्षण
मुख्यालय स्वीकृति
मुख्यालय अधिकारी अनुमोदन
प्रमाण-पत्र
डिजिटल प्रमाण-पत्र
शामलात ज़मीन पर बने घरों को कानूनी पहचान
दशकों से शामलात भूमि पर निवास कर रहे परिवारों को उनके आवास का स्पष्ट और विवाद-रहित मालिकाना हक देने हेतु SAMADHAN योजना आरंभ की गई है।
वैध स्वामित्व
योग्य निवासियों को उनके मकान की भूमि का पंजीकृत मालिकियत प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाता है।
पारदर्शी प्रक्रिया
ऑनलाइन आवेदन, ग्राम-स्तरीय सत्यापन और फील्ड सर्वे — प्रत्येक चरण की स्थिति आवेदक को दृश्यमान रहती है।
राज्यव्यापी पहुँच
हरियाणा के सभी ज़िलों की ग्राम पंचायतों में लागू — पंचायत विभाग द्वारा संचालित एवं अनुश्रवित।
अपनी भूमिका चुनें
नागरिक आवेदन करें, अथवा अधिकारी सत्यापन एवं अनुमोदन हेतु लॉग इन करें।
आवेदन करें
शामलात भूमि पर अपने आवास का मालिकाना हक प्राप्त करने हेतु नया आवेदन भरें या मौजूदा आवेदन की स्थिति देखें।
नया आवेदन →मुख्यालय अधिकारी/उपायुक्त
विभागीय मुख्यालय अधिकारी आवेदनों का सत्यापन, अनुमोदन एवं प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु यहाँ लॉग इन करें।
लॉग इन →क्षेत्रीय अधिकारी
मुख्यालय एवं क्षेत्रीय अधिकारी फील्ड सर्वे, निरीक्षण रिपोर्ट तथा अनुश्रवण कार्य हेतु लॉग इन करें।
लॉग इन →